पटना में गर्मी के कारण 27 जून तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद

&NewLine;<p><strong>पटना&comma; न्यूज़ क्राइम 24। <&sol;strong>जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी पटना कुन्दन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता &lpar;BNSS&rpar;&comma; 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों &lpar;प्री-स्कूल सहित&rpar; में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जारी आदेश के अनुसार&comma; दोपहर के समय पड़ रही अत्यधिक गर्मी और लू जैसी परिस्थितियों से बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश 22 जून 2026 से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का पालन करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी&comma; आईसीडीएस विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से तेज धूप और गर्मी में बाहर निकलने से बचाएं तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतें।<&sol;p>&NewLine;

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