22 करोड़ जुर्माने के खिलाफ रुक्मणी बिल्डटेक की अपील न्यायालय मे खारिज

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&NewLine;<p><strong>फुलवारी शरीफ&comma; अजित।<&sol;strong> पटना जिला न्यायालय से बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक लिमिटेड को फिर एक बड़ा झटका लगा है&period;22 करोड़ जुर्माने के खिलाफ रुक्मणी बिल्डटेक की अपील न्यायालय ने  खारिज कर दिया है&period; इस मामले मे पीड़ित जमीन मालिक के अधिवक्ता सौरभ विश्वंभर ने बताया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर बहाल आर्बिट्रेटर पूर्व न्यायाधीश माननीय वी0 एन0 सिन्हा ने 11 दिसंबर 2022 को पटना ज़िला के एकतापुरम मे बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक द्वारा कई सालो से निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट के सन्दर्भ में जमीन मालिक के शिकायत पर लंबी सुनवाई के बाद बिल्डर पर 22 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना लगाते हुए एक निश्चित अवधि के अंदर राशि भुगतान का भी आदेश दिया था&period; फैसले में जमीन मालिक के लिखित सहमति के बगैर बिल्डर द्वारा बेचे गए तमाम फ्लैट को भी गैर कानूनी बताया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पीड़ित के अधिवक्ता सौरभ विश्वभर ने आगे बताया कि बिल्डर अजीत आजाद&comma; मानव सिंह&comma; रेणु आजाद&comma; अशोक कुमार सिंह&comma; अमित चौबे&comma; राजीव ठाकुर इत्यादि ने अभी तक पीड़ित जमीन मालिक को जुर्माना भुगतान नहीं किया है&comma; उल्टे इस फैसले के खिलाफ भ्रामक&comma; आधारहीन तथा हास्यास्पद तथ्यों व तर्को के सहारे माननीय जिला न्यायालय पटना को पुनः गुमराह करने के इरादे से 9 जनवरी 24 को अपील दायर किया&period;तब जिला न्यायाधीश माननीय रूपेश देव के न्यायालय ने 11 मार्च 24 को तमाम पक्ष को गंभीरता पूर्वक सुनकर&comma; तथ्यों एवं दस्तावेजों को तहकीकात कर&comma; मुक़दमे को न्यायालय मे दाखिला योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया है।<&sol;p>&NewLine;

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