न्यायालय के समक्ष अपना सही पता प्रस्तुत करे रुक्मणी बिल्डटेक

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> रुक्मणी बिल्डटेक के अभियुक्त निदेशको अजीत आजाद&comma; पिता- नंदकिशोर ठाकुर&comma; द्वारा- मनोज ठाकुर&comma; मे0 रुक्मणी आउटोमोटीव सर्विसेज&comma; पैजावा चौराहा&comma; बायपास थाना&comma; पटना एवं मानब कुमार सिंह&comma; पिता- स्व0 प्रभास चन्द्र सिंह&comma; ग्राम- धौरी&comma; थाना- बेलहर&comma; बांका को न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत मिल गया है&period;साथ ही कोर्ट ने रुक्मणी बिल्डटेक के सभी अभियुक्त निदेशको को यह आदेश दिया कि &ast;अविलंब शपथ-पत्र मे अपने-अपने वास्तविक वर्तमान पते का स्पष्ट उल्लेख कर न्यायालय को समर्पित करे जिससे न्यायालय और पीड़ित पक्ष को न्यायिक प्रकिया कार्यान्वयन मे सुविधा हो&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&ast;सभी साक्ष्यो व दस्तावेजो के आधार पर न्यायालय ने मामले को स्पष्ट मानते हुए कहा है कि अजीत आजाद- प्रबंध निदेशक&comma; रुक्मणी बिल्डटेक&comma; मानव कुमार सिंह एवं राजीव कुमार ठाकुर- &lpar;दोनो&rpar; निदेशक के द्वारा साढ़े तीन साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर देने और यदि समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब प्रति फलैट पर प्रतिमाह पन्द्रह सौ रूपया का जुर्माना देने के शर्त पर पटना जिलान्तर्गत संपतचक प्रखंड के एकतापुरम मे भूस्वामी से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया। जब निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि &lpar;2016&rpar; के अंदर पूरा नहीं हुआ तब तय जुर्माने की राशि का चेक भू-स्वामी को रुक्मणी बिल्डटेक द्वारा दिया गया जो बैंक में बाउन्स हो गया। इसके बाद निदेशको ने पीड़ित भू-स्वामी के द्वारा भेजे गये कानूनी नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया।&ast;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><em>ज्ञात है कि इसी काण्ड मे न्यायालय के द्वारा अभियुक्त निदेशको पर गैरजमानती वारंट निर्गत किया गया और एक अभियुक्त राजीव ठाकुर को भारत-नेपाल सीमा से मधुबनी पुलिस के सहारघाट थाना ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।<&sol;em><br>&ast;रुक्मणी बिल्डटेक के अभियुक्त निदेशको की जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चेक बाऊंस की कुल राशि &lpar;आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक का डी0डी0 जिसे रुक्मणी बिल्डटेक के सहयोगी कंपनी मे0 रुक्मणी आउटोमोटीव सर्विसेज&comma; पैजावा बायपास थाना के द्वारा बनवाया गया &rpar; न्यायालय मे जमा किए जाने के बाद जमानत की अर्जी मंजूर किया और रुक्मणी बिल्डटेक के सभी अभियुक्त निदेशको को यह आदेश दिया कि &ast;अविलंब शपथ-पत्र मे अपने-अपने वास्तविक वर्तमान पते का स्पष्ट उल्लेख कर न्यायालय को समर्पित करे जिससे न्यायालय और पीड़ित पक्ष को न्यायिक प्रकिया कार्यान्वयन मे सुविधा हो।&ast;<&sol;p>&NewLine;

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