चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशक राजीव ठाकुर को भू स्वामी को जुर्माना जमा करने की शर्त पर मिली जमानत

पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) चेक बाउंस मामले में मधुबनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए रुक्मणी बिल्टेक के निदेशक राजीव ठाकुर को भू स्वामी के पास जुर्माना की रकम जमा करने की शर्त पर न्यायालय से जमानत मिल गई है. रुक्मणी बिल्डटेक के सहयोगी कंपनी रुक्मणी आउटोमोटीव सर्विसेज, पैजावा, पटना के मनोज कुमार ठाकुर पिता नंदकिशोर ठाकुर द्वारा भू-स्वामी के पक्ष मे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बैंक ड्राफ्ट न्यायालय को समर्पित किया गया.

न्यायालय द्वारा बिल्डर से भू-स्वामी के पक्ष मे जुर्माने भुगतान करने आदेश के बाद पटना एवं आसपास ईलाके के जमीन मालिको मे प्रसन्नता का माहौल है.बिल्डरों के द्वारा प्रताड़ित भु स्वामियों और फ्लैट धरकों ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डर के द्वारा ठगी, जालसाजी, वितीय हेरा फेरी व मनमानी किये जाने मे कमी आयेगी. वही जमीन मालिक भी अपार्टमेंट निर्माण के लिए बिल्डर के साथ करार करने मे कानूनी तौर पर सजग व चौकन्ना रहेंगे.

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गौरतलब हो की भारत नेपाल सीमा से मधुबनी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद 13 सितंबर से रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशक राजीव कुमार ठाकुर जेल मे बंद थे. वहीं इसी मामले में रुक्मणी बिल्डटेक के प्रबंध निदेशक अजीत आजाद और मानव कुमार सिंह अभी भी फरार है

दरअसल,यह मामला रुक्मणी बिल्डटेक द्वारा पटना, संपतचक प्रखंड, गोपालपुर थानान्तर्गत एकतापुरम मे छत्रपति शिवाजी ग्रींस के निर्माण मे देरी के कारण भू-स्वामी को दिये गये करारनामा मे तय जुर्माने की रकम (चेक बाऊंस) का है.इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश- 13 (पटना) के न्यायालय मे दोनो पक्षो के दलील सुनने एवं दस्तावेजो, साक्ष्यो और परिस्थितियो के अवलोकन के बाद न्यायालय ने कहा कि इस भू-स्वामी को आर्बिट्रेटशन केस मे अबार्ड मिल चुका है.जिसका कार्यान्वयन प्रकिया प्रगति पर है. इसलिए रुक्मणी बिल्डटेक को भू-स्वामी के पक्ष मे चेक बाऊंस की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट जमा करने एवं दस हजार रूपये के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने के पश्चात जमानत दिये जाने का आदेश दिया जाता है.

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