30 दिनों के भीतर आरटीआई का जवाब दें अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई : डीएम

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर<&sol;strong> भरगामा प्रखंड क्षेत्र के पंचायत कार्यपालक सहायक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए शेखपुरा गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता युवराज कुमार यादव के द्वारा बीते 29 जुलाई 2024 को लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी&comma;भरगामा से आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगा गया था। मांगी गई सूचना का जवाब नहीं मिलने पर अररिया डीएम से लिखित शिकायत करते हुए आरटीआई में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने की मांग किया गया था। डीएम से किये गए लिखित शिकायत में उन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी&comma;भरगामा पर तय समय सीमा पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाया था। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>दरअसल&comma;युवराज यादव ने भरगामा प्रखंड के सभी पंचायतों के पंचायत कार्यपालक सहायक से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए बीते 29 जुलाई 2024 को लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी&comma;भरगामा के कार्यालय में आरटीआई लगाई थी। लेकिन 43 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता युवराज ने 09 सितंबर 2024 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अररिया डीएम से लिखित शिकायत किया था। इस संबंध में अररिया समाहरणालय के ज्ञापांक 1214 दिनांक 20 सितम्बर 2024 को लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी&comma;भरगामा को आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र निर्गत किया गया है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस पत्र में कहा गया है कि युवराज कुमार यादव ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील दायर किया है कि उनके द्वारा 29 सितम्बर 2024 को संलग्न प्रपत्र क के अनुरूप से संबंधित सूचना मांगी गई जो संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उक्त पत्र के द्वारा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अररिया जिलाधिकारी ने लोक सूचना पदाधिकारी सह भरगामा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदक को 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ हीं जिलाधिकारी ने लोक सूचना पदाधिकारी सह भरगामा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कहा है कि आवेदक को उपलब्ध कराये गए सूचना एवं प्राप्ति रसीद के साथ इसकी सूचना अपीलीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी अनिल कुमार ने कहा है कि यदि निर्धारित समय के अन्दर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है एवं सुनवाई में भाग नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दण्ड के निर्णय सहित राज्य सूचना आयोग&comma;बिहार&comma;पटना को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। लेकिन अब देखना बड़ा हीं दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद लोक सूचना पदाधिकारी सह भरगामा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी निर्धारित समय के अन्दर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाते हैं या नहीं। इधर आवेदक युवराज यादव का कहना है कि अगर निर्धारित समय के अन्दर कोई जवाब नहीं मिलता है तो वे सूचना आयुक्त से लिखित शिकायत करेंगे।<&sol;p>&NewLine;

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