नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले 25 साल के सश्रम कारावास और 20- 20 हजार रुपए का जुर्माना

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>जमशेदपुर&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon; <&sol;strong>चर्चित मानगो सहारा सिटी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले पर शनिवार को फैसला आ गया है&period; तीन साल पूर्व सहारा सिटी में नाबालिग से तीन साल पहले हुई गैंगरेप के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इंद्रपाल सैनी&comma; शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल के सश्रम कारावास और 20- 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है&period; जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी&period; आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था&period; इस मामले में डीएसपी&comma; थानेदार के साथ-साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है&period; मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था&period; दोनों पुलिस वालों के इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है&period; उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है&period; वहीं पीड़िता के वकील ममता सिंह ने फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है&comma; अभी बाकी अन्य आरोपियों को भी सजा दिलाना बाकी है&period;<&sol;p>&NewLine;

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