विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर<&sol;strong> भरगामा प्रखंड के मनुलहपट्टी पंचायत के पंचायत सरकार भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया द्वारा आयोजित एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को सरकार की विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता रामनारायण मेहता और पीएलभी गणपत कुमार मेहता ने लोगों को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015&comma; बाल मजदूरी निवारण कानून&comma; बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं रोकने के उपाय&comma; और व्यवहार न्यायालय अररिया में लगने वाले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14&sol;09&sol;2024 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस शिविर में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया द्वारा आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय प्रणाली के बारे में जानकारी देना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करना था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>शिविर में उपस्थित लोगों ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्साह दिखाया और उन्होंने अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त किए। इस शिविर के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली और वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। शिविर में सरपंच कांति देवी&comma; उप सरपंच संजय यादव&comma; समाजसेवी सपन कुमार&comma; हलधर यादव&comma; सुबोध कुमार राम सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।<&sol;p>&NewLine;

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