जमानत पर छूटे अभियुक्त सुधीर सिंह पर पटना उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">फुलवारी शरीफ&comma; न्यूज क्राइम 24।<&sol;mark><&sol;strong> संपतचक नगर परिषद वार्ड नंबर 14 के ग्राम भोगीपुर मे 7 जुलाई 2020 को गिट्टी-बालू व्यवसायी से लूट-रंगदारी के दर्ज एक मामले मे &lpar; गोपालपुर थाना कांड संख्या 199&sol;20 &rpar; आरोपी सुधीर सिंह पर पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तो व निर्देशो की अवहेलना एवं दुरुपयोग कर पुनः गैर-कानूनी अपराधिक गतिविधीयो का संचालन करने की शिकायत मिलने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया है<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस संदर्भ मे पीड़ित व्यवसायी के अधिवक्ता सौरभ विश्वंभर ने कहा कि भूतनाथ रोड निवासी सुधीर सिंह के खिलाफ 60 पेज का अपराधीक ब्योरा प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय से सुधीर सिंह की जमानत को कैंसिल कर गिरफ्तार करने की गुहार लगाई गई है&period; सुधीर सिंह न्यायालय से जमानत मिलने के बाद लगातार आपराधिक गतिविधियो को अंजाम दे रहा है और फरार है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> पिछले माह ही एक अपार्टमेन्ट मे अनुसूचित जाति के सुरक्षा गार्ड को कई बार पिटाई कर पेशाब पिलाने का भी मामला थाने मे दर्ज है &period; इस मामले मे गोपालपुर थाना ने 7 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा है&period; श्री विश्वंभर ने आगे बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात &lpar;Cr&period; Misc&period; 51308&sol;23&rpar; पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायधीश सुनील कुमार पवार ने अपराधी सुधीर सिंह को नोटिस जारी किया है&period;<&sol;p>&NewLine;

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