ड्यूटी में लापरवाही पर पटना में परिचारी और महिला सिपाही निलंबित

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>कर्तव्य में लापरवाही&comma; अनुशासनहीनता एवं आदेशों की अनदेखी के आरोप में यातायात पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने एक परिचारी और एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है। दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू करने का आदेश दिया गया है। मामले में प्राप्त आवेदन एवं ऑडियो में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस उपाधीक्षक यातायात तृतीय&comma; पटना से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में परिचारी रिंकी कुमारी पर आरोप है कि यातायात पोस्ट पर आवेदक के वाहन संख्या BR01HG3191 को रोककर 5 हजार रुपये शमन की बात कही गई। आवेदक द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए वाहन छोड़ने का अनुरोध किया गया और 2 हजार रुपये नगद देने के बावजूद वाहन पर 2 हजार रुपये का पेंडिंग चालान निर्गत कर दिया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जांच में यह बात सामने आई कि आवेदक से 2 हजार रुपये नगद लिए जाने की जानकारी परिचारी रिंकी कुमारी को थी। ऐसी स्थिति में उन्हें राशि वापस कर इसकी तत्काल सूचना वरीय पदाधिकारी को देनी चाहिए थी&comma; लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जांच के दौरान यातायात पोस्ट पर तैनात कर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरे भी ऑन नहीं पाए गए। महिला सिपाही म0सि0&sol;5648 नीतु कुमारी का बॉडी वॉर्न कैमरा भी ऑन नहीं था। जांच प्रतिवेदन में इसे संदिग्ध मानते हुए दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही&comma; अनुशासनहीनता&comma; मनमानेपन&comma; आदेशोल्लंघन एवं संदिग्ध आचरण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक यातायात&comma; पटना के आदेश पर परिचारी रिंकी कुमारी एवं महिला सिपाही नीतु कुमारी को तत्काल प्रभाव से 19 अगस्त 2026 से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को सामान्य जीवन-यापन भत्ता दिया जाएगा। दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश जारी किया गया है।<&sol;p>&NewLine;

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