रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया

&NewLine;<p><strong>रांची&colon;<&sol;strong> झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है&period; रूपा तिर्की के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने यह आदेश दिया&period; मालूम हो कि 3 मई को रूपा तिर्की की लाश à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¬à¤—ंज के पुलिस लाइन स्थित एक सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटकी हुई मिली थीं&period; साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया&period; इस मामले में जांच के बाद à¤°à¥‚पा तिर्की की मौत à¤•ो आत्महत्या बताया था&period; जिसे रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने स्वीकार नहीं किया और मौत की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की&period; उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी पुत्री की मौत नहीं बल्कि हत्या की गयी थी&period; पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता आत्महत्या का रंग दे रही है&period; उनकी बेटी की मौत के बाद जिस परिस्थिति में शव मिला था उससे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या नहीं है&period; पुलिस ने भी रूपा की मौत के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया।<&sol;p>&NewLine;

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