ईद, चैती दुर्गापूजा, चैती छठ एवं रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिला पदाधिकारी&comma; पटना शीर्षत कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक&comma; पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि ईद&comma; चैती दुर्गापूजा&comma; चैती छठ एवं रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग&comma; तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहे। अधिकारीद्वय आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के सभी उपायों को ध्यान में रखकर वरीय दंडाधिकारियों के नेतृत्व में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक&comma; यातायात द्वारा यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग का उचित प्रबंध किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय के द्वारा किसी भी कार्य को बखूबी निभाया जा सकता है। उन्होंने नियंत्रण कक्षों को सतत क्रियाशील रखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एनसीसी एवं सिविल डिफेंस के वोलन्टियर्स भी आवश्यकतानुसार मुस्तैद रहेंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने निदेश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम&lpar;क्यूआरटी&rpar; एवं क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम&lpar;क्यूएमआरटी&rpar;तैनात रखें। चैती छठ के अवसर पर गंगा नदी एवं अन्य नदियों&sol;तालाबों के घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ एकत्रित होती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपदा की आकस्मिकता से निपटने हेतु एनडीआरएफ&sol;एसडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों&comma; अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों से एक-एक कर तैयारियों के बारे में पूछा गया। अधिकारीद्वय ने कहा कि शरारती तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा बंध पत्र भरवाने की कार्रवाई करें। पूर्व की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करें। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध लोक शांति एवं व्यवस्था के हित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं-107&comma; 116 एवं 151 के अर्न्तगत कार्रवाई करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना होने के बाद कार्रवाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि घटना को होने से रोकने के लिए सतर्कतामूलक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि कोई भी अशोभनीय घटना हो ही न पाये। घाटों पर एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति करें। जनसुरक्षा हेतु पब्लिक डोमेन में एडवायजरी जारी किया जाए ताकि आम जनता को कोई समस्या न हो। पर्व-त्योहार में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित अवधि के बाद लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की स्पॉट ब्रीफिंग सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करेंगे। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करेंगे। कॉम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स &lpar;हितधारकों&rpar; के साथ सार्थक संवाद एवं सुदृढ़ समन्वय स्थापित रखेंगे। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पूजा पंडालों तथा जुलूस में गतिविधियों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से नजर रखी जाए। किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना&comma; कार्टून एवं झाँकी का प्रदर्शन प्रतिबंधित है इसे सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएं अब संज्ञेय और गैरजमानती है। सोशल मीडिया यथा फेसबुक&comma; ट्विटर एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। ऑफ़िसर्स आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने निदेश दिया कि सभी जुलूस के लिए लाईसेंस निर्गत रहनी चाहिए। बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ गृह &lpar;विशेष&rpar; विभाग के प्रावधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ जुलूस के मार्ग का शत-प्रतिशत सत्यापन करें। साथ ही&comma; अनुज्ञप्ति में अंकित जुलूस के निर्धारित मार्ग एवं समय का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवश्यकता पड़ने पर जुलूस को नियंत्रित करने में गृह विभाग के प्रावधानों&comma; पुलिस ऐक्ट की धारा 30&sol;32 एवं सीआरपीसी की धारा-144 की सहायता ली जाय। प्रत्येक विसर्जन जुलूस&sol;रामनवमी जुलूसों के साथ प्रावधानों के अनुसार पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर&comma; डाक बँगला चौराहा के पास एवं सदर अनुमंडल के अन्य स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के सुव्यवस्थित प्रवेश&comma; गतिशीलता एवं निकास के लिए नियमानुसार प्रशासनिक प्रबंध किया जाएगा। श्रद्धालु पंक्तिबद्ध रहें एवं इसमें कोई अव्यवस्था न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में वरीय दण्डाधिकारियों एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया जाएगा। एनसीसी एवं सिविल डिफेंस के वोलन्टियर्स भी आवश्यकतानुसार मुस्तैद रहेंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>यातायात प्रबंधन-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस अधीक्षक&comma; यातायात द्वारा ट्रैफिक प्लान के अनुसार यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। पटना जंक्शन महावीर मंदिर के नजदीक वाहनों के पार्किंग स्थल पर पुलिस अधीक्षक&comma; यातायात पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि वाहन सुगमतापूर्वक चिन्ह्ति स्थलों पर पार्क हो सके एवं यत्र-तत्र पार्किंग नहीं हो।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत समुचित संख्या में क्यूआरटी क्रियाशील रखने का निदेश दिया गया है। पर्याप्त संख्या में स्ट्रायकिंग फोर्स की व्यवस्था की जाएगी जो किसी भी तरह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करेगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>चिकित्सकों&comma; जीवन-रक्षक दवाओं तथा अन्य आवश्यक संसाधनों सहित पालीवार मेडिकल कैम्प एवं अस्थायी चिकित्सा शिविर क्रियाशील रहेगा। साथ ही सभी भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस एवं पारा मेडिकल टीम उपलब्ध रहेंगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विसर्जन हेतु नदियों के घाटों पर अवैध नावों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसे सुनिश्चित करें। नदी घाटों पर एसडीआरएफ&comma; एनडीआरएफ टीम तथा गोताखोरों को तैनात रखें। रिवर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर पटना नगर निगम जुलूस के मार्गों की साफ-सफाई एवं शहर के अन्तर्गत मार्गों पर मैनहोल को ठीक रखेंगे एवं सड़क किनारे अवस्थित नालों की सफाई समय पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी&sol;अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर तथा प्रतिनियुक्त होने वाले दण्डाधिकारी&sol;पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पर्व के पूर्व शांति समिति की बैठक करेंगे। स्वच्छ पेयजल के लिए पर्याप्त संख्या में वाटर टैंकर तथा वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>महाप्रबंधक&comma; पेसू द्वारा शहरी क्षेत्रों में तथा विद्युत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों को ठीक रखेंगे। नगर निकायों द्वारा हाई-मास्ट लाईट&comma; स्ट्रीट लाईट एवं पोल लाईट को क्रियाशील रखा जाएगा। ज़िला अग्निशाम पदाधिकारी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड एवं यूनिट तैनात रखेंगे।<&sol;p>&NewLine;

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