आयुक्त श्री रवि के निदेश पर हड़ताली मोड़ स्थित अवैध दुकानों को तोड़ा गया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> आयुक्त&comma; पटना प्रमंडल&comma; पटना श्री कुमार रवि के निदेश पर जिला प्रशासन&comma; पटना द्वारा आज अटल पथ के नजदीक हड़ताली मोड़ अवस्थित अवैध दुकानों को तोड़ दिया गया एवं क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त किया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसके बादआयुक्त द्वारा लोहिया पथ चक्र परियोजना&comma; बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि&period; के अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को परियोजना का त्वरित गति से क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया।आज के इस अभियान में कुल 08 दुकानों को हटाया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला प्रशासन द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 02 दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। इनके साथ लाठी बल एवं महिला बल भी तैनात किया गया था। गौरतलब है कि आयुक्त श्री रवि द्वारा दिनांक 10&period;01&period;2023 को बैठक में हड़ताली मोड़ पर अनधिकृत दुकानों को जनहितमें हटाने का निदेश दिया गया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> उन्होंने कहा कि नेहरू पथ पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने में यह अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि &ast;लोहिया पथ चक्र प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु इलाके को अतिक्रमणमुक्त रखना आवश्यक है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>विदित हो कि कार्यपालक अभियंता&comma; भवन निर्माण विभाग&comma; बिल्डिंग डिविजन&comma; पाटलिपुत्र&comma; पटना के आवेदन पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी&comma; पटना सदर के न्यायालय द्वारा बिहार सरकार परिसर &lpar;रेन्ट&comma; रिकवरी एवं एविक्शन&rpar; एक्ट&comma; 1956 की धारा-4 के अन्तर्गत 12 विपक्षियों के विरूद्ध वाद प्रारंभ किया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा विपक्षीगण को ससमय नोटिस निर्गत कर पर्याप्त समय देते हुए सुनवाई की गयी। बिल्डिंग डिविजन द्वारा बताया गया कि यह भू-खंड भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व का है। पूर्व में अनुमण्डल पदाधिकारी&comma; पटना सिटी-सह-विशेष पदाधिकारी&comma; कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा सभी दुकानों का आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>भवन निर्माण विभाग&comma; बिल्डिंग डिविजन&comma; पाटलिपुत्र&comma; पटना द्वारा विषयगत दुकानों को अनधिकृत व्यक्तियों से खाली कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय&comma; पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी&comma; पटना सदर के न्यायालय से विपक्षीगण के विरूद्ध निष्कासन आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी&comma; पटना सदर के न्यायालय से बिहार सरकार परिसर &lpar;रेन्ट&comma; रिकवरी एवं एविक्शन&rpar; एक्ट&comma; 1956 के अन्तर्गत विषयगत -खंड के तहत विपक्षियों को दिनांक 26 जनवरी&comma; 2023 तक दुकानों को खाली करने का आदेश दिया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> अन्यथा जिला नियंत्रण कक्ष को निर्धारित अवधि के बाद विधिनुकूल विषयगत दुकानों को खाली कराने का निदेश दिया गया। इसके आलोक में जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा आज दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर अवैध दुकानों को हटाया दिया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आयुक्त श्री रवि ने कहा कि नेहरू पथ पर उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन जनहित के दृष्टिकोण से आवश्यक है। लोहिया पथ चक्र के अभियंतागण योजनाबद्ध ढंग से तेजी से कार्य करेंगे।आयुक्त श्री रवि ने कहा कि विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए &ast;सजग&comma; तत्पर एवं प्रतिबद्ध हैं।<&sol;p>&NewLine;

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