बिहार में लॉकडाउन नही नाईट कर्फ्यू लगेगा, यहां देखिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा!

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>•<strong> नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा<&sol;strong><br><strong>• रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक<&sol;strong><br><strong>• दुकाने रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon; <&sol;strong>बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई जिसमें नाईट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावे सभी जिम मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार के लिए गये फैसले के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। वही 9&comma; 10&comma; 11 एवं 12वीं की क्लास एवं सभी कॉलेज 50&percnt; उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्रियों के अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>राज्य सरकार की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है&colon;-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list"><li>आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।<&sol;li><li>रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।<&sol;li><li>क्लास 9&comma; 10&comma; 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।<br &sol;>ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।<&sol;li><li>क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।<&sol;li><li>कोचिंग क्लास 9&comma; 10&comma; 11&comma; 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।<&sol;li><li>सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।<&sol;li><li>सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।<&sol;li><li>सिनेमा हॉल&comma; जिम&comma; पार्क&comma; क्लब&comma; स्टेडियम और स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।<&sol;li><li>रेस्टोरेंट&sol;ढाबे आदि 50&percnt; कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।<&sol;li><li>शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।<&sol;li><li>सभी राजनीतिक&sol; सामुदायिक&sol; सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।<&sol;li><li>शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।<&sol;li><&sol;ol>&NewLine;

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