बिहार में आज से नाईट कर्फ्यू, इन चीजों पर लगी पाबंदियां, देखिये यहां!

<p><strong>पटना&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;strong> बिहार में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदिया लगाई गई है&period;आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना को लेकर कई बड़े फैसले लिए गया है&period; रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा&period; हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा&period; वहीं 15 मई तक सभी स्कूल&comma; कॉलेज&comma; कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे&period; इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी&period; हालांकि बीपीएससी&comma; एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा को इससे अलग रखा गया है&period; इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा&period;<&sol;p>&NewLine;<h3><strong>नीचे देखिये क्या है सरकार के नए दिशा-निर्देश-<&sol;strong><&sol;h3>&NewLine;<p>रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा&period; हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा&period;<&sol;p>&NewLine;<p>पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा&period; यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा&period; वहीं&comma; दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सभी सिनेमा हॉल&comma; मॉल&comma; क्लब&comma; जिम&comma; स्वीमिंग पुल&comma; पार्क और उद्यान बंद रहेंगे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>रेस्टारेंट&comma; ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा&period; लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी&period; वहीं&comma; मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी&period; इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा&period; भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा&period;<&sol;p>&NewLine;<p>नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है&period;<&sol;p>&NewLine;<p>आवश्यक सेवाओं परिवहन&comma; बैंकिंग&comma; डाक&comma; स्वास्थ्य सेवा&comma; मेडिसिन स्टोर&comma; फायर&comma; पुलिस&comma; एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी&period;<&sol;p>&NewLine;

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