बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए गृह विभाग का नया आदेश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&lpar;रंजीत ठाकुर&rpar;&colon; <&sol;strong>राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आगामी 21 जनवरी तक राज्य स्तर पर कुछ जरूरी प्रतिबंध लगाये गये हैं। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया गया है। जारी आदेश 06 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। एडीएम अनिल कुमार ठाकुर ने कहा कि जिलास्तर पर इसके शतप्रतिशत अनुपालन को लेकर जरूरी कवायद शुरू की जा चुकी है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। लेकिन कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दौरान धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिये बंद रहेंगे। दुकान व प्रतिष्ठान रात 08 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रतिष्ठानों में मास्क का उपयोग व सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>आठवीं तक के स्कूल व कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>एडीएम अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। कक्षा 09 से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग व निर्धारित गाइडलाइन के अनुपालन के साथ संचालित किये जा सकेंगे। ऑन लाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>धार्मिक संस्थान&comma; पार्क व उद्यान रहेंगे बंद &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सभी धार्मिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी तरह सिनेमा हॉल&comma; मॉल&comma; क्लब&comma; जिम&comma; पार्क&comma; जैविक उद्यान सहित अन्य के संचालन पर भी रोक लगायी गयी है। रेस्टोरेंट व होटल अपनी कुल क्षमता का महज 50 प्रतिशत ही उपयोग कर सकेंगे। संबंधित प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित कराना होगा कि उनके यहां कार्यरत सभी कर्मी टीकाकृत हो चुके हैं। सभी प्रकार के सामाजिक&comma; राजनीतिक&comma; मनोरंजक&comma; खेलकूद&comma; सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे। आयोजन के लिये जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>रात 10 बजे से 05 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा प्रभावी &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सिविल सर्जन डॉ एमपी गुप्ता ने बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए जारी नये सरकारी गाइड लाइन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक नाइन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य गतिविधियों में संलग्न वाहन&comma; मालकवाहक वाहन&comma; हवाई व ट्रेन यात्रियों को ले जा रहे वाहन प्रतिबंध के दायरे से परे होंगे। अंतर्राज्यीय मार्गों व अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन प्रतिबंध के दायरे से बाहर होगा।<&sol;p>&NewLine;

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