13 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट, समय में हुआ बदलाव

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सिविल कोर्ट&comma; पटना में 13 अप्रैल 2026 से मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह व्यवस्था जून 2026 के अंतिम शनिवार यानी 27 जून तक प्रभावी रहेगी। जारी आदेश के मुताबिक कोर्ट का कार्य समय सुबह 7&colon;30 बजे से 10&colon;00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद 10&colon;00 बजे से 10&colon;30 बजे तक अवकाश &lpar;रीसेस&rpar; रहेगा। अवकाश के पश्चात पुनः 10&colon;30 बजे से दोपहर 1&colon;00 बजे तक न्यायिक कार्य संचालित किए जाएंगे। यह निर्णय माननीय न्यायालय के पत्र के आलोक में तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आदेश की प्रति संबंधित सभी न्यायिक अधिकारियों&comma; प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों को भेज दी गई है। न्यायालय प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नए समय के अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें&comma; ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।<&sol;p>&NewLine;

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