एससी-एसटी अधिनियम के तहत बैठक, लंबित मामलों पर चर्चा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>शेखपुरा&comma;  à¤¸à¥‹à¤¨à¥‚ कुमार &colon; <&sol;strong>आज दिनांक 22&period;01&period;2026 को श्री शेखर आनंद&comma; जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में &&num;8216&semi;अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989&&num;8217&semi; के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री रणधीर कुमार सोनी&comma; माननीय सदस्य&comma; बिहार विधान सभा क्षेत्र शेखपुरा की गरिमामय उपस्थिति के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक के दौरान माननीय विधायक ने मामलों के लंबित भुगतान की राशि को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से पेंडिंग केसों के कारणों की विस्तृत जानकारी मांगी। विधायक ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि माननीय न्यायालय में जो भी वाद वर्तमान में विचाराधीन हैं&comma; उनकी सूची और अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाए।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>शेखर आनंद&comma; जिला पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा समीक्षा के दौरान पाया कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत कई मामले अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि&comma; पेंशन और अन्य सरकारी लाभों का वितरण समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। बलिराम कुमार&comma; चौधरी पुलिस अधीक्षक शेखपुरा द्वारा एससी-एसटी थाने में लंबित कांडों की समीक्षा की। उन्होंने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों की शीघ्र जांच पूरी कर आरोप-पत्र दाखिल करें ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फील्ड इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक के दौरान पीड़ितों को देय प्रथम और द्वितीय किस्त के भुगतान की स्थिति की समीक्षा&comma; मासिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरण की प्रगति जांची गई। पिछले तीन महीनों में दर्ज कांडों और उनमें समर्पित आरोप-पत्रों की वर्तमान स्थिति पर विचार किया गया।इस अवसर पर सिविल सर्जन&comma; अभियोजन पदाधिकारी &lpar;PP&rpar;&comma; एससी-एसटी थानाध्यक्ष और अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;

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