हर खाने-पीने का सामान बेचने वाले व्यवसायी को लेना होगा फ़ूड सेफ्टी का ट्रेनिंग : मंत्री राम सूरत राय

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&lpar;अजित यादव&rpar;&colon; <&sol;strong>बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि फ़ूड वाला &comma; चाय वाला &comma; किराना दुकानदार &comma; गोलगप्पा वाला &comma; खोमचे वाला हो या कोई किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ बेचने वाला हो &comma; उन सभी को फ़ूड सेफ्टी का ट्रेनिंग लेना जरूरी है । बगैर फ़ूड सेफ्टी ट्रेनिंग के व्यवसाय सुरक्षित नही है । ये बातें संचय एजुकेशन सोसाइटी &comma; रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा &comma; भारत सरकार के एफएसएसएआई के द्वारा निर्देशित फ़ूड सेफ्टी ट्रेंनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंत्री रामसूरत राय ने कही। इस कार्यक्रम का आयोजन न्यू बाईपास रोड अनीसाबाद &comma;पटना स्थित एक निजी हॉल में किया गया। इससे पहले मंत्री रामसूरत राय ने द्वीप जलाकर विधिवत शुभारंभ एवम उद्घघाटन किया। साथ मे कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>वहीं पटना जिला के संचय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा नियुक्त जिला नोडल पदाधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि फास्टेक कार्यक्रम के द्वारा सभी खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारो को फ़ूड सेफ्टी का ट्रेंनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है&comma; एवम ट्रेंनिंग के उपरांत सभी दुकानदारों को इसका ट्रेंनिंग पास में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस श्रेणी में सभी फ़ूड स्ट्रीट वेंडर&comma; किराना दुकान&comma; होटल व्यवसायी&comma; मीट &comma; मछली दुकानदार&comma; चाय दुकानदार के साथ साथ सभी व्यवसायी आएंगे&comma; जो प्रत्यक्ष रूप से फ़ूड व्यवसाय से जुड़े हैं। ट्रेनिंग शुल्क के रूप में 700 रुपये का राशिद काटा जाएगा&comma; और यह दो साल के लिए मान्य रहेगा। इस मौके पर स्टेट नोडल ऑफीसर संजय कुमार भी मौजूद थे।<&sol;p>&NewLine;

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