एससीएसटी थाना और साहिबगंज एसपी पर FIR दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>रांची&lpar;न्यूज़ क्राइम24&rpar;&colon;<&sol;strong> रूपा तिर्की मौत मामले में एक और नया मोड़ आया है&period; रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक फैसला सुनाया है&period; उन्होंने साहिबगंज के एससीएसटी थाना को पंकज मिश्रा&comma; डीएसपी पीके मिश्रा&comma; थाना प्रभारी एससीएसटी थाना और साहिबगंज एसपी पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है&period; अपने आदेश में जज ने कहा है कि सीआरपीसी 153 &lpar;3&rpar; के तहत एफआइआर दर्ज की जाये&period; यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था उसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>डीएसपी पीके मिश्रा&comma; रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेड का ऑडियो हुआ था वायरल &colon; <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बताते चलें कि रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे&period; पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था&comma; वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था&period; जिसमें डीएसपी पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली-गलौच देते हुए साफ सुने जा सकते थे&period; वहीं कोर्ट ने एसटीएससी थाना प्रभारी और साहिबगंज एसपी पर मामले को नहीं दर्ज करने की वजह से एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है&period;बता दें कि रूपा तिर्की 3 मई 2021 अपने सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झूलते हुए मिली थी&period; जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है&period; पंकज मिश्रा साहिबगंज जिला के बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं&period;<&sol;p>&NewLine;

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