रुक्मणी बिल्डटेक को न्यायालय ने फ्लैट बिक्री पर लगाया रोक

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">फुलवारीशरीफ&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> रुक्मणी बिल्डटेक को न्यायालय से झटका पर झटका लग रहा है&period; पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के आदेश पर सुनवाई कर रहे <em>आर्बिट्रेटर एवं रिटायर्ड जस्टिस माननीय वी0 एन0 सिन्हा<&sol;em> द्वारा लगभग दो ही महीने पहले बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक को 22 करोड रूपये का जुर्माना देने का आदेश हुआ था&period; साथ ही उस फैसले मे यह भी कहा गया था कि बगैर भूस्वामी के हस्ताक्षर के रूकमणी बिल्डटेक के निदेशको द्वारा बेचे गये तमाम फ्लैट गैरकानूनी है&period;<code> <&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>आर्बिट्रेटर द्वारा दिये गये फैसले के बाद भी रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशको द्वारा गैरकानूनी तरीके से फ्लैट का बिक्री जारी रखा गया&comma; तब पीड़ित भूस्वामी नागेश्वर सिंह स्वराज ने पुनः न्यायालय मे गुहार लगाया और डिक्लेरेशन सुट केस नंबर -01&sol;23 दायर किया&period;इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए &ast;अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ&comma; पटना&comma; माननीया जबीन जमाल&ast; ने रुक्मणी बिल्डटेक के सभी निदेशको अजीत आजाद&comma; रेणु आजाद&comma; अमित कुमार चौबे&comma; मानब कुमार सिंह एवं राजीव कुमार ठाकुर को डाक नोटिस जारी किया&period; <&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>तदुपरांत 3 फरवरी को बिल्डर के ठिकाने पर स्पेशल मैसेंजर से भी नोटिस तामिला कराया गया&period;इसके वाबजूद बिल्डर के तरफ से कोई भी माननीय न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ&period; &ast;तब सुनवाई के अगले तिथि 31 मार्च तय करते हुए माननीय न्यायालय ने भूस्वामी और बिल्डर के बीच सप्लीमेंट्री शेयर डिस्ट्रीब्यूशन दस्तावेज मे वर्णित निर्माणाधीन छ्त्रपति शिवाजी ग्रीन्स के ब्लॉक ए0&comma; ए0-1&comma; बी0&comma; बी0-1&comma; सी0&comma; डी0&comma; ई0 एवं एफ0 मे रुक्मणी बिल्डटेक के हिस्से की सभी फ्लैट व वाणिज्यिक स्थल की विक्री&comma; पुनर्विक्री&comma; किराया&comma; दरकिराया तथा लीज पर रोक लगा दिया है&period;<&sol;code><&sol;p>&NewLine;

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