आवेदन पर संज्ञान, कारवाई करने का आदेश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> उच्च न्यायालय में दायर सी&period;डब्लू&period;जेसी&period;नं&period;-8503&sol;2021 पटना जिला सुधार समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पटना नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वसूली की जा रही ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के विरुद्ध महासचिव राकेश कपूर&comma; पटना जिला सुधार समिति ने याचिका दाखिल की थी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय&comma; पटना द्वारा आदेश किया गया कि आवेदक नगर आयुक्त&comma; पटना नगर निगम के समक्ष पुनः अपनी अर्जी दाखिल करे एवं नगर आयुक्त उसे सुनकर उचित आदेश पारित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसके पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय नें नगर आयुक्त को अर्जी सुनकर 90 दिनों में आवेदक को जबाव देने का आदेश दिया था। आदेश के आलोक में पटना जिला सुधार समिति ने नगर आयुक्त&comma;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पटना नगर निगम में दिनांक 07-09-2021को अर्जी दी थी। लेकिन कोई कार्रवाई न होता देख 90 दिन बीत जाने पर पटना जिला सुधार समिति ने उच्च न्यायालय में आदेश की अवमानना की याचिका दाखिल की थी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पटना उच्च न्यायालय के आदेश के तहत नगर आयुक्त&comma; पटना नगर निगम के निदेशित आज की तिथि पर निगम मुख्यालय&comma; मौर्यलोक व्यवसायिक प्रांगण&comma; कार्यालय में नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आवेदन पर वार्तालाप हुई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसके साथ ही साथ-साथ अतिक्रमित लालटेन गली&comma; चौक&comma; पटना सिटी के संदर्भ में पूर्व में दिए गए आवेदन को भी संज्ञान में लाया। जिस पर भी त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;

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