विधान सभा परिसर में ब्रीफिंग, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> बिहार विधानमंडल का आगामी सत्र दिनांक 12 फ़रवरी&comma; 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 01 मार्च&comma; 2024 तक होना निर्धारित है। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण&comma; यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी&comma; पटना शीर्षत कपिल अशोक तथा वरीय पुलिस अधीक्षक&comma; पटना राजीव मिश्रा द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की आज विधान सभा परिसर में संयुक्त ब्रीफिंग की गई। अधिकारीद्वय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। डीएम व एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। क्यूआरटी भी क्रियाशील रहेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम व एसएसपी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिदिन ससमय अपने कर्तव्य स्थल पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दिन विधान मंडल की बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम व एसएसपी ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करे। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही वहाँ पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। सचिवालय&comma; विधान सभा एवं विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति&sol;वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम व एसएसपी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानमंडल परिसर का भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया था। अधिकारीद्वय द्वारा इस निमित आवश्यक निदेश दिया गया।विधान सभा परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी&comma; पटना सदर द्वारा बिहार विधान मंडल की सत्रावधि में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में पूर्व की तरह विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर धारा-144 दं&period;प्र&period;सं&period; के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी&comma; पटना सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक&comma; सचिवालय इस अवसर पर विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। डीएम व एसएसपी ने सभी दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों त्रुटिरहित एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सजग&comma; तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहने का निदेश दिया है।<&sol;p>&NewLine;

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