Heat Wave Alert: स्कूलों के समय में बदलाव, कक्षा 8 तक 11:30 के बाद पाबंदी

&NewLine;<p><strong>पटना&comma; न्यूज़ क्राइम 24।<&sol;strong> राजधानी पटना में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी डॉ&period; त्यागराजन एस&period;एम&period; ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता&comma; 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11&colon;30 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि दोपहर के समय पड़ रही तेज गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है&comma; जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला दंडाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप स्कूलों के समय में बदलाव करें और शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश 26 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है।<&sol;p>&NewLine;

Advertisements

Related posts

टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया ‘यलो डे’

एससी/एसटी एक्ट मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

लाइन डे पर एसपी यातायात ने की समीक्षा बैठक, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर दिया जोर