BREAKING : स्कूल-कोचिंग को लेकर प्रशासन सख्त, जारी की नई समय सीमा

&NewLine;<p><strong>पटना&comma; न्यूज़ क्राइम 24।<&sol;strong> जिले में भीषण गर्मी और दोपहर के समय तेज तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐहतियाती कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी&comma; पटना द्वारा जारी आदेश के अनुसार&comma; जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11&colon;00 बजे के बाद रोक लगा दी गई है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसके अलावा&comma; सभी प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10&colon;00 बजे के बाद बच्चों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वहीं&comma; कोचिंग संस्थानों को भी निर्देशित किया गया है कि वे दोपहर 4&colon;30 बजे के बाद ही शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करें। इससे पहले के समय में कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 20 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;

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