बड़ा फैसला : अब थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी सह डीआईजी राजीव मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया हैं। थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती &lpar;रिसीविंग&rpar; दी जानी चाहिए। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें स्लीप देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>शनिवार को नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की पहली क्राइम मीटिंग हुई। इस विशेष बैठक में एसएसपी ने सुदूर इलाकों से आए इंस्पेक्टरों और दरोगाओं को राजधानी की पुलिसिंग एवं चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया। वहीं कहा कि लोगों कि बातों को विनम्रता पूर्वक सुनेंगे और अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं।<&sol;p>&NewLine;

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