बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, DM का आया आदेश

&NewLine;<p><strong>पटना&comma; न्यूज़ क्राइम 24।<&sol;strong> पटना में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी डॉ&period; त्यागराजन एस&period;एम&period; ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 13 जून से 16 जून 2025 तक दोपहर के समय स्कूलों&comma; कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।<br><br>जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुबह 11 बजे के बाद कक्षाएं नहीं चलेंगी। सभी कोचिंग संस्थान सुबह 11 बजे के बाद बंद रहेंगे&comma; लेकिन शाम 4&colon;30 बजे के बाद दोबारा खुल सकते हैं। प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे के बाद कोई गतिविधि नहीं होगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन का मानना है कि भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है&comma; जिसे रोकने के लिए यह एहतियाती कदम जरूरी है।यह आदेश पटना जिले में 13 जून से प्रभावी होकर 16 जून 2025 तक लागू रहेगा।<&sol;p>&NewLine;

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