अधिनियम 2003 के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर<&sol;strong> समाहरणालय अररिया अवस्थित सभी कार्यालयों में आज सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद &lpar;विज्ञापन का निषेध&comma; व्यापार&comma; वाणिज्य&comma; उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन&rpar; अधिनियम 2003 के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस क्रम में सिगरेट और तम्बाकू से जुड़े उत्पाद को बेचने व कार्य अवधि में इसका सेवन करने वाले कर्मियों एवं उपस्थित आम जनों को जागरुक करने के साम-साथ चेतावनी भी दी गई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> साथ ही भविष्य में ऐसा करने पर उसका चलान किया जा जायेगा। विदित हो कि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जिला&comma; अनुमंडल तथा प्रखंड स्तर पर इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के दृष्टिकोण से पूर्व से ही टीम गठित है। इस गठित टीम के द्वारा ही आज समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालयों की जाँच की गई। इस अवसर पर सभी वरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;

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