ऑटो चालक ने रची झूठी लूट की कहानी, मालिक व पुलिस को किया गुमराह

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; अजित।<&sol;strong> बेउर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक द्वारा झूठी लूट की सूचना देकर वाहन मालिक और पुलिस को परेशान करने का मामला सामने आया है&period; पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के भीतर लूट कांड का सफल उद्भेदन कर लिया और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बेऊर थाना अध्यक्ष मोहम्मद अफसर हुसैन से मिली जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर 2025 को एसकेपुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड&comma; गांधी नगर निवासी विकास कुमार ने बेउर थाना में लिखित आवेदन दिया&period; आवेदन में बताया गया कि उनके ऑटो चालक अजीत कुमार सरसों तेल गोदाम से तेल लेकर दानापुर सप्लाई करने गया था&period; सप्लाई के बाद लौटते समय चालक ने फोन कर बताया कि बाईपास के पास दो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल सटाकर 1&comma;76&comma;221 रुपये लूट लिए और फरार हो गए।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मामले की गंभीरता को देखते हुए बेउर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छापेमारी दल का गठन किया गया&period; जांच के क्रम में जब ऑटो चालक अजीत कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि लूट की कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत थी&period; उसने बताया कि लूट की रकम उसने अपने किराए के मकान में छुपा दी थी। पुलिस ने चालक के बताए स्थान पर छापेमारी कर पूरी लूटी गई राशि 1&comma;76&comma;221 रुपये बरामद कर ली। इसके साथ ही एक मोबाइल फोन और वाहन भी जब्त किया गया। झूठी लूट की सूचना देकर मालिक और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में ऑटो चालक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में बेउर थाना कांड संख्या 790&sol;25&comma; दिनांक 28&period;12&period;2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309&lpar;4&rpar; में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि झूठी सूचना देकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;

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