अररिया : वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर।<&sol;strong> भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अररिया जिला में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है&comma; जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उपरोक्त परिपेक्ष में अनिल कुमार&comma; भा०प्र०से०&comma; जिला दण्डाधिकारी&comma; अररिया&comma; द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता&comma; 2023 की धारा-163 के तहत अररिया जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों &lpar;प्री स्कूल&comma; ऑगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित&rpar; में वर्ग-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 18&period;01&period;2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ग-08 के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पूर्वाहन 10&colon;00 बजे से अपराहन 03&period;30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। प्री बोर्ड&sol;बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं&sol;परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। इस अवधि में विद्यालय में शिक्षक उपस्थित रहेंगे। यह आदेश दिनांक 17&period;01&period;2025 से लागू होगा एवं दिनांक 18&period;01&period;2025 तक प्रभावी रहेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया&comma; जिला प्रोग्राम पदाधिकारी &lpar;आई०सी०डी०एस०&rpar;&comma; अररिया&comma; सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।<&sol;p>&NewLine;

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