आप प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल&comma; बीते 23 मई को गायघाट&comma; उत्तरी गली&comma; स्लम बस्ती के निवासियों के बुलाने पर जिला पदाधिकारी से मुलाकात करने&comma; हिंदी भवन&comma; छज्जू बाग&comma; पटना पहुंचे थे। कार्यालय परिसर में बातचीत के दौरान जिला पदाधिकारी&comma; चंद्रशेखर सिंह ने आप नेता बबलू प्रकाश के साथ दुर्व्यवहार किया और थप्पड़ मारा था। उसके बाद जिला पदाधिकारी के सुरक्षा कर्मियों ने भी जमकर मार पिटाई की थी और झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजवा दिया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आप नेता बबलू प्रकाश ने सीआरपीसी 197 के तहत जिला पदाधिकारी पटना श्री चंद्रशेखर सिंह एवं उनके सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध अपराधिक अभियोग चलाने हेतु अनुमति देने के संबंध में मुख्य सचिव बिहार और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक&comma; पटना एवं गाँधी थाना में आवेदन देकर हिंदी भवन में लगे सीसीटीवी कैमरा का वीडियो फुटेज&comma; सीडीआर&comma; कॉल डिटेल और टावर लोकेशन निकाल कर जांच करने की मांग की और सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज करने की मांग रखी लेकिन कोई कार्यवाई नही होता देख अंत में बबलू ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>बबलू का कहना है कि चंद्रशेखर सिंह एक आईएएस अधिकारी हैं और गरिमामय पद पर पदस्थापित है। उन्होंने शासन द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरपयोग किया है। अपने कनीय अधिकारी पर दबाव बना कर गांधी मैदान थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराकर मुझे जेल भेजवा दिया। प्रशासनिक अधिकारी&comma; सामाजिक व राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ खुद मार-पिटाई और दुर्व्यवहार करने लगेंगे तो जनता की फरियाद लेकर कौन उनके सरकारी कार्यालय जाएगा। ऐसी स्थिति में गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा &quest;<br>मुझे न्याय चाहिए। मुझे&comma; माननीय न्यायालय पर भरोसा है। सीजीएम पटना के अदालत में CRPC 156 &lpar;3&rpar; के तहत IPC की धारा 307&comma;149&comma;504&comma;506&comma;34<br>मुकदमा दायर किया है। जिसकी सुनवाई जल्द होगी।<&sol;p>&NewLine;

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