पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में 4 को फांसी की सजा सुनाई गई!

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon; <&sol;strong>राजधानी पटना से एक बड़ी ख़बर निकलकर सामने आरही है&comma; गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है&period; न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने सजा सुनायी है&period; जज ने दो को उम्रकैद&comma; दो को 10 साल की सजा और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई है&period; पटना गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी इम्तियाज अंसारी&comma; हैदर अली&comma; नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा हुई है। वहीं उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा जबकि अहमद और फिरोज को 10-10 साल की सजा और इफ्तिखार को सात साल की सजा सुनायी गयी है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>दरअसल&comma; गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई खत्म हो गई है&period; बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा कि हम लोगों ने न्यायालय से अपील किया है कि इन सभी अभियुक्तों के रिहैबिलिटेशन पूरी उम्मीद है&excl; इसलिए इन्हें कैपिटल सजाना दिया जाए&excl; बता दें कि उनका यह भी कहना था कि हमने यह भी न्यायालय के समक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं&excl; जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त के रिहैबिलिटेशन की उम्मीद है&period; उन्हें कैपिटल सजा ना दी जाए&period; तीन बजे फिलहाल फैसला आएगा&period; आपको बता दें कि एनआईए ने नौ लोगों को दोषी ठहराया है&period; 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे&period; हुंकार रैली में छह लोगों की मौत हुई थी।<&sol;p>&NewLine;

Advertisements

Related posts

विकलांग शराब कारोबार को पुलिस ने गिरफ्तार किया!

प्रेम यूथ फाउंडेशन के स्वयंसेवको ने नशा मुक्त होली का दिया संदेश

पुलिस ने होली पर्व और नेपाल में 5 मार्च को हो रहे चुनाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च