28 मार्च से रांची में धारा-144 रहेगी लागू

<p><strong>रांची&colon;<&sol;strong> राजधानी रांची में धारा 144 लगायी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची ने इसकों लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले पर्व-त्योहार जैसे शब-ए-बारात और होली में लोक परिशांति भंग ना हो&comma; इसको लेकर यह फैसला लिया गया है।<br &sol;>&NewLine;धारा-144 के तहत सदर अनुमंडलाधिकार क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। डीजे और तेज आवाज पर प्रतिबंध है। अश्लील और सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले गाने या भाषण पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रैली- जुलूस भी प्रतिबंधित रहेगा&period; यह निषेधाज्ञा 28 मार्च 2021 को सुबह 6 बजे से लागू होगी और 30 मार्च 2021 तक पूरे रांची में लागू रहेगी। यहां याद दिला दें कि 28 मार्च को शब-ए-बारात का पर्व और 29 मार्च को होली का त्योहार है।<&sol;p>&NewLine;

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