शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं : सीएम योगी

&NewLine;<p><strong>लखनऊ&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;strong> यूपी में à¤¶à¤¾à¤¦à¥€ समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि à¤¶à¤¾à¤¦à¥€ के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं&comma;कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख़्त कार्रवाई होगी।इसके लिए अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है।&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सीएम ने कहा कि शादी की&nbsp&semi;गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी&nbsp&semi;उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन इसके लिए&nbsp&semi;लोगों को जागरूक करें&comma;गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>बैंड बजाने और à¤¡à¥€à¤œà¥‡ पर कोई रोक नहीं<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में&nbsp&semi;बैंड बजाने और&nbsp&semi;डीजे पर कोई रोक नहीं है।निर्धारित समय में इसे&nbsp&semi;बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा।&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;

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