लव जिहाद पर योगी सरकार का एक्शन, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की होगी सजा!

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>न्यूज़ क्राइम 24&colon; <&sol;strong>उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है&period; मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया&period; अध्यादेश के मुताबिक&comma; धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी&period; इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी&period; बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे&period; ताकि लालच&comma; दबाव&comma; धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-gallery columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class&equals;"blocks-gallery-grid"><li class&equals;"blocks-gallery-item"><figure><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;newscrime24&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;11&sol;IMG-20201030-WA0002-165&period;jpg" data-id&equals;"11553" class&equals;"wp-image-11553" &sol;><&sol;figure><&sol;li><&sol;ul><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15&comma;000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है&period; अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25&comma;000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-gallery columns-1 is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class&equals;"blocks-gallery-grid"><li class&equals;"blocks-gallery-item"><figure><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;newscrime24&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;11&sol;IMG-20201030-WA0003-162&period;jpg" data-id&equals;"11554" class&equals;"wp-image-11554" &sol;><&sol;figure><&sol;li><&sol;ul><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है&comma; जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है&period; उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं&comma; जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है&period; इसके अंदर छल-कपट&comma; बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी&comma; इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए&period; ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है&comma; जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं&period; ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले सीएम योगी ने यूपी के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी&period; उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा&period; उनके इस ऐलान के साथ ही बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही&period; प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है&period; लव जिहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रवधान रहेगा&period; वहीं&comma; हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वे भी प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए कानून लाएंगे&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी ऐसा कानून बनाने की मांग की थी&comma; हालांकि जेडीयू ने इससे किनारा किया&period; शिवसेना की ओर से संजय राउत ने कहा है कि अगर बिहार में ऐसा कोई बिल आता है&comma; तो हम उसे देखेंगे&period; नीतीश कुमार एक शांत स्वभाव वाले मुख्यमंत्री हैं&period;<&sol;p>&NewLine;

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