कैबिनेट बैठक में सरकार ने स्थानान्तरण, प्रमोशन समेत अन्य तरह की सुविधा का तोहफा नियोजित शिक्षकों को दिया है. कैबिनेट की मुहर के बाद, अब नियोजित शिक्षक बिहार के किसी भी कोने ट्रांसफर ले सकेंगे. साथ ही, अब उनके वेतन में भी 22 फीसदी का इजाफा हुआ है. शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से इसका लाभ मिलेगा. वहीं, ईपीएफ के तौर पर 12-12 फीसदी का अंश दिया जाएगा. 12 फीसदी सरकार अपने हिस्से से देगी.
जानकारी के अनुसार संयुक्त सीमित परीक्षा के माधयम से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा. साथ ही, मौत के बाद परिजनों को अनुकम्पा पर नौकरी भी मिलेगी. सरकार ने नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन, स्थानान्तरण, कार्रवाई नियमावली 2020 पर मुहर लगा दी है. बता दें कि, नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले के बाद, करीब बिहार में साढ़े तीन लाख शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा. साथ ही, खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी मिलने का भी रास्ता साफ हो गया. सरकार ने खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली संसोधन 2020 पर भी कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगा दी है. गौरतलब है कि, बिहार में नियोजित शिक्षकों इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे और इसको लेकर लंबे समय उन्होंने प्रदर्शन किया था. अब सरकार के फैसले के बाद, नियोजित शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।